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: 2026-08-20 14:43(Berlin)
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- प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती अवैध, कर्मचारियों को 100% सैलरी और 90 . . .
हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया— प्रोबेशन अवधि में 70-80-90 प्रतिशत वेतन देने का विवादित प्रावधान लागू नहीं होगा।
- मध्य प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों को 100% वेतन हेतु हाई कोर्ट ने . . .
इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई और कर्मचारी संघों की मांग थी। रिट पिटीशन क्रमांक 12125 2021
- बड़ी खुशखबरी: अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में . . .
तृतीय वर्ष: न्यूनतम वेतनमान का केवल 90% चतुर्थ वर्ष: परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ही 100% पूरा वेतन।
- जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% . . .
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में 70-90% वेतन देने के नियम को अवैध घोषित किया। अब हजारों सरकारी कर्मचारियों को एरियर्स के
- प्रोबेशन कर्मचारियों को बड़ी राहत, मध्य प्रदेश HC ने 100% वेतन और एरियर . . .
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रोबेशन अवधि में वेतन कटौती की व्यवस्था को अवैध करार देते हुए नियमित कर्मचारियों को 100% वेतन, एरियर और सभी
- मध्य प्रदेश के प्रोबेशन पीरियड कर्मचारियों का 100% वेतन अटक गया . . .
मध्य प्रदेश के प्रोबेशन पीरियड कर्मचारियों का 100% वेतन अटक गया, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा person Updesh Awasthee 3 05 2026 12:08:00 PM 3 minute read share
- हाईकोर्ट के बाद अब जीएडी के पाले में 100 फीसदी सैलरी का निर्णय
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की सैलरी कटौती को गलत बताया है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वह 100% सैलरी का नियम
- सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: एमपी हाईकोर्ट ने 70-80-90% वेतन नियम . . .
एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 2026: प्रोबेशन अवधि में 70-80-90% वेतन नियम खत्म, अब मिलेगा पूरा 100% वेतन
- 100% सैलरी का मामला: कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट के फैसले पर . . .
मध्य प्रदेश में तीन साल तक कर्मचारियों को 100 फीसदी सैलरी नहीं मिलती। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, और तीसरे साल 90% वेतन मिलता है। फिर चौथे साल
- ‘प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती अवैध’, MP HC का बड़ा फैसला, कर्मचारियों . . .
‘प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती अवैध’, MP HC का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को 100 प्रतिशत सैलरी और 90 दिन में एरियर देने के आदेश
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